COVID - 19 संक्रमण के बाद दो खुराक ने बनाया सुपरह्यमन | भारत में दूसरी लहर में हुई सभी मौतों पर कोर्ट ने क्या कहा - True Gyan

COVID - 19 संक्रमण के बाद दो खुराक ने बनाया सुपरह्यमन | भारत में दूसरी लहर में हुई सभी मौतों पर कोर्ट ने क्या कहा



कोरोना संक्रमण के बाद टीके की दो खुराक आपको सुपरह्यमन बना सकती है। टीके के बाद विकसित होने वाली प्रतिरोधक क्षमता को लेकर किये गए शोध में यह दावा किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे लोगों में हाइब्रिड (Hybrid Immunity) इम्युनिटी विकसित होती है। एंटीबाडी और टी - सेल्स की प्रतिक्रिया तेजी से बढ़ जाती है। 


वैज्ञानिक इसे 'सुपरह्यूमन प्रतिरक्षा' या 'हाइब्रिड प्रतिरक्षा' कहते है। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना संक्रमण होने के बाद फ़ाइज़र या मॉडर्ना के टीके की दो खुराक के बाद कुछ लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता अविश्वसनीय रूप से विकसित करती है। 


इन रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकती है, जैसा कि हाल के महीनों में कई अध्ययनों में बताया गया है। वैज्ञानिक इन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर ढंग से समझ सकें। अगस्त अंत तक लगभग 173 मिलियन अमेरिकियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। 


इनमे से सिर्फ 10,500 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दो हजार लोगों के मौत हुयी है। Covid से उबरने के बाद जिन लोगों ने टीकाकरण कराया, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अविश्वसनीय है। वे वायरस से लड़ने में सबसे अच्छी स्थिति में है। ऐसे लोगों में टीका नहीं लगवाने वालों की अपेक्षा 100 गुना अधिक एंटीबॉडी मिली। 


जो लोग Covid से ठीक हो जाते है, वे भी संक्रमण से सुरक्षित रहते है, क्योकिं उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को पता रहता है कि इस आक्रमणकारी वायरस या नए वैरियंट से किस तरह लड़ना है। इसलिए उनके पुनः संक्रमित होने का जोखिम कम है। 


भारत में दूसरी लहर में हुई सभी मौतों पर कोर्ट ने क्या कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालतें यह मानकर नहीं चल सकती कि वैश्विक महामारी की लहर के दौरान Covid - 19 से हुई सभी मौते लापरवाही के कारण हुई। अदालत ने मृतकों के परिजन को चिकित्सकीय लापरवाही मानकर मुआवजे का आग्रह करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। 


अदालत में एक अर्जी दायर कर मांग  गई थी कि कोरोना से हुई सभी मौतों में परिजनों को चार लाख रूपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया था कि covid से मरे हर व्यक्ति को चार लाख मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो इससे देश की अर्थव्यवथा पर एक बड़ा असर पड़ेगा। 


कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपने सुक्षावों के साथ सक्षम प्राधिकारियों के पास जाएँ। यह मानना कि covid - 19 से हर मौत लापरवाही के कारण हुई, बहुत ज्यादा है। अदालते यह मानकर नहीं चल सकती कि covid से हुई सभी मौते चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई। 


Cradit- Hindustan News Paper