भारत में अब लोन लेना और LIC बीमा कराना बहुत आसान | पीएफ सदस्य को नॉमिनी बदलने का अधिकार मिला | India News - True Gyan

भारत में अब लोन लेना और LIC बीमा कराना बहुत आसान | पीएफ सदस्य को नॉमिनी बदलने का अधिकार मिला | India News



भारतीय रिज़र्व बैंक ने हल ही में खता सहमति प्लेटफॉर्म सेवा को शुरू कर दिया है। इस सेवा के चालू होने से ग्राहकों को लोन लेने तथा बीमा कराने या म्यूच्यूअल फण्ड (Mutual Fund) में निवेश के लिए हर बार KYC करने की जरुरत नहीं होगी। मतलब अब आपके लिए बैंकिंग प्रोसेस और सरल हो गयी है। 


दूसरे भाषा में कहे तो खता सहमति प्लेटफॉर्म आपके सभी वित्तीय ब्योरों को एक जगह से जुटा लेने का सार्वजानिक (common) प्लेटफॉर्म है। पॉलिसी जारी करने से पहले या लोन देने से पहले या बीमा देने से पहले कंपनी वित्तीय जानकारी देने को कहती है। इसमें सभी दस्तावेज यानि बैंक खाते का डाटा, वेतन की जानकारी, दावे का रिकॉर्ड आदि शामिल है। 


अभी के समय में अलग - अलग जगहों से आप यह जानकारी फिजिकली जुटाते है। खाता सहमति प्लेटफॉर्म में लोग इन करते ही सभी जानकारी एक जगह से ली जाएगी। इसमें डाटा का चोरी होने की संभावना भी बहुत कम होगा। 


इस सेवा को SBI, Axis bank, ICIC bank, Kotak Mahindra bank, HDFC bank, Indusind bank, federal bank ने सहमति प्लेटफॉर्म नेटवर्क के साथ ग्राहकों के डाटा को साझा करने की योजना बनायीं। लेकिन ग्राहकों का डाटा साझा करने के लिए बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान को ग्राहकों की रजामंदी लेनी होगी।  


वरिष्ठ नागरिकों को कर में छूट :-

आयकर अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के नागरिकों को कर छूट पाने के लिए निर्देश जारी किया है। मगर इसके तहत इन नागरिकों को छूट पाने के लिए प्रमाण पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 


इसके लिए CBDT ने फॉर्म 12BBA जारी किया। सरकार ने बजट में नागरिकों को कर में राहत देते हुए 75 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को पेंशन आय और मियादी जमाओं से मिलने वाले ब्याज के लिए आयकर रिटर्न भरने की जरूरत से मुक्त किया। 


पीएफ सदस्य को नॉमिनी बदलने का अधिकार मिला :-

EPFO ने अब पीएफ (PF) अंशधारकों को नॉमिनी में बदलाव करने का पूरा अधिकार दे दिया है। पीएफ सदस्यों को इसके लिए नियोक्ता की NOC लेने की जरुरत नहीं है। सदस्य खुद ही अपने परिवारजनो का ब्यौरा फोटो के साथ अपने पीएफ खाते पर अपलोड कर सकेंगे। 


इस अधिकार के मिलने से पीएफ सदस्य की असामायिक मौत पर नॉमिनी को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र लगते ही अंतिम भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 


EPFO ने आजादी के 75 वें साल के मौके पर सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम करने के निर्देश सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों को जारी कर दिए है। 9 - 10 सितम्बर को पीएफ जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय अभियान भी चलाये जायेंगे। 


EPFO यूपी बोर्ड सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र का कहना है कि सितम्बर में सौ फीसदी पीएफ खातों में नॉमिनी का ब्यौरा भरने का फैसला लिया है। अभी तक नियोक्ता के पास सदस्य जाकर परिवारजनों और नॉमिनी का ब्यौरा दर्ज कराते रहे है। इसमें उन्हें कई दिन भी लग जाते थे। 


EPFO ने सदस्य को ही पूरी तरह से अपने खाते में बदलाव के अधिकार दे दिए है। उसे अपने नियोक्ता या HR के पास जाने की जरुरत नहीं है, लेकिन नॉमिनी में बदलाव का अधिकार उन्ही पीएफ को मिलेगा, जिनके UAN के साथ आधार कार्ड हो चूका है। 


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